Bihar Fasal Sahayata Yojana 23-24: आप सभी किसान भाइयों के लिए बेहद खुशखबरी की बात है की बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना 23-24 के लिए आवेदन शुरू कर दी गई है प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे राज्य में फसल को काफी नुकसान होता है इस नुकसान को लेकर बिहार सरकार द्वारा फसल बीमा के लिए आवेदन को शुरू कर दिया गया है सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप सभी अपना अपना आवेदन जल्द से जल्द कर ले क्योंकि प्राकृतिक आपदा एक ऐसी समस्या है जिससे कि सभी किसान काफी परेशान रहते हैं और अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित रहते हैं।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए क्षतिपूर्ति।
आप सभी किसान भाइयों को बता दे की प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई फसल की नुकसान के लिए इस योजना को शुरू किया गया एवं इस योजना के शुरुआत होने से किसानों को काफी मदद सरकार द्वारा मिलती है जो किसान अपने फसल का आवेदन किए हैं उन सभी किसान भाइयों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी यदि किसी कारणवश किसान बीमा नहीं करवा पाते हैं तो उन सभी का क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करवाई जाएगी आप सभी की जानकारी के लिए बता दें की यदि कुल फसल उत्पादन का 20% भाग खराब होता है।तो उस किसान को 7500 प्रति हेक्टेयर के दर से दिए जाएंगे.
Bihar Fasal Sahayata Yojana 23-24
एवं अगर फसल 20% से ज्यादा नुकसान होता है तो उस स्थिति में बिहार सरकार के द्वारा सभी किसान भाइयों को ₹10000 प्रति हेक्टेयर के दर से भुगतान किया जाएगा। और यह धनराशि सभी किसान भाइयों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा अगर अभी तक आप सभी अपना खाता नहीं खुलवाए हैं तो जल्द से जल्द अपना खाता खुलवा ले क्योंकि आज के दौर में कोई भी कार्य बैंक अकाउंट के माध्यम से ही किया जाता है इसीलिए आप सभी अपने नजदीकी बैंक में जाकर अपना अपना खाता खुलवा ले जिससे कि आप सभी को फसल सहायता योजना से मिलने वाली राशि का लाभ मिल सके।
फसल सहायता योजना से किसान को प्राप्त लाभ।
सभी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा फसल क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया, बिहार फसल क्षतिपूर्ति के आवेदन के लिए कोऑपरेटिव डिपार्मेंट के ऑफिसियल वेबसाइट पर आवेदन का लिंक दिया गया है, जहां से आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे विशेष जानकारी के लिए आप सभी पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें फसल क्षतिपूर्ति के लिए आप सभी को आवेदन कैसे करना है क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सभी तथ्यों पर नीचे वर्णन किया गया है।
फसल क्षतिपूर्ति के लिए कितनी राशि तक का भुगतान किया जाएगा।
आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि इस योजना का लाभ आप सभी किसान भाइयों के हित में काफी प्रभावशाली होने वाला है आप सभी किसान भाइयों को बिहार सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट को ऑपरेटिव डिपार्मेंट पर जाकर आवेदन को पूर्ण रूप देना है अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो आप क्षतिपूर्ति के भागीदार नहीं होंगे।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की प्राकृतिक आपदा में हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं इसके लिए आप सभी को फसल उत्पादन का जितना भाग नुकसान होगा उसे हिसाब से आप सभी को राशि प्रदान की जाएगी जैसे कि
- अगर किसी किसान भाई का फसल कुल उत्पादन का 20% नुकसान हो जाता है तो बिहार सरकार के तरफ से आप सभी को रुपए 7500 प्रति हेक्टेयर के दर से क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा।
- एवं अगर 20% से ज्यादा नुकसान होता है तो आप सभी को ₹10000 तक की सहायता राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा
- आप सभी को बता दें कि आप सभी को यह राशि DBT के माध्यम से दिया जाएगा।
इसीलिए आप सभी अपने बैंक खाते में DBT चालू करवा लेंगे। नहीं तो आप सभी का भूगतान नही हो पाएगा।
किन-किन फसलों के लिए किया जाएगा आवेदन।
फसल सहायता क्षतिपूर्ति के लिए बिहार सरकार द्वारा काफी सारी फसलों को सम्मिलित किया गया है,इन फसलों की क्षतिपूर्ति सीजन के अनुसार सभी जगह पर किया जाता है आप सभी को बता दें कि किसी जगह रवि फसल के रूप में गेहूं मक्का बोए जाते हैं तो किसी स्थान पर रवि फसल के रूप में आलू को बोया जाता है इसीलिए जिस जगह जो फसल अप जाया जाता है उसे फसल की क्षतिपूर्ति का बीमा वहां पर लिया जाता है आप सभी को नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है जिसे आप नीचे पढ़ पाएंगे ।
बिहार राज्य सरकार द्वारा कुल 17 जिलों में चने की फसल को बीमा हेतु चयनित किया गया है प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान इन 17 जिलों में भरपूर मात्रा में हुई है और इस क्षतिपूर्ति का भूगतान बिहार सरकार बीमा के रूप में करेगी।
एवं दूसरी तरफ बिहार सरकार द्वारा 35 जिलों में मसूर, 22 जिलों में अरहर, गन्ना को लेकर 16 जिलों में एवं कुल 38 जिला में गेहूं एवं मक्का के भरपाई के लिए चयन किया गया है।
बिहार सरकार द्वारा सभी जिले में फसलों को लेकर क्षतिपूर्ति की काफी व्यवस्था की गई है जिससे कोई भी किसान इस योजना से वंचित नहीं रह पाए।
बिहार फसल सहायता योजना आवेदन हेतु क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए।
- बिहार फसल सहायता योजना हेतु आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- एवं उनका फसल बिहार राज्य में ही होना चाहिए।
- किसान के पास अपना स्वयं का खाता होना चाहिए
- एवं अगर वह व्यक्ति रैयती जमीन के लिए आवेदन करते हैं तो उस जमीन का एलपीसी एवं रसीद होना चाहिए।
तभी जाकर आप आवदेन कर सकते हैं।
फसल सहायता योजना हेतु आवेदन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज।
सभी किसान भाइयों को बता दे की अगर आप फसल सहायता योजना हेतु अपने फसल का बीमा करवाते हैं तो आप सभी के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज का होना आवश्यक है इसके अनुपस्थिति में आप आवेदन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- जमीन का रसीद
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र (जिस पर वार्ड या किसान सलाहकार का हस्ताक्षर होना चाहिए)
फसल सहायता क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
अगर आप सभी किसान भाइयों फसल सहायता क्षतिपूर्ति के आवेदन के लिए इच्छुक है एवं इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वैसे सभी किसान अपना अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं आवेदन किस प्रकार करना है इसके बारे में आप सभी को नीचे सभी तरीका स्टेप बाय स्टेप बताई गई है, आप सभी को बता दें कि आवेदन करने का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक का ही रहेगा
- सबसे पहले आप सभी को फसल सहायता क्षतिपूर्ति योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिशल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज वाले सेक्शन पर आप सभी को कृषि विभाग में कृषि निबंधन के लिए यहां क्लिक करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- क्लिक करने के बाद आप सभी के आगे एक नया पेज खुलकर आ जाएगा वहां पर मांगी गई जानकारी भरने के बाद आप सभी के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा
- ओटीपी को सत्यापित करने के बाद आपके पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
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